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सीबीआईसी ने वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली: 18 सितंबर (भाषा) सीबीआईसी ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में सूचना देना अधिक व्यापक हो गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 17 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) नियमों में बदलावों को अधिसूचित किया। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न पर प्रभावी होंगे।

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