logo

दरभंगा: अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स के नाम पर अवैध जमाबंदी रद्द, दोषी अंचल अधिकारी (CO) पर FIR दर्ज करने के निर्देश..

दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के नाम पर जमाबंदी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज अपील पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) ने इस मामले में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, मौजा जाले, थाना संख्या–10, खाता संख्या–5741, खेसरा संख्या–4405 की 103 डिसमिल ज़मीन, जिसे राजस्व अभिलेखों में “किस्म–रास्ता, अनावाद सर्व साधारण” दर्ज किया गया था, को तत्कालीन अंचल अधिकारी ने नियमों की अनदेखी कर अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के नाम पर दर्ज कर दिया। जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि यह ज़मीन सड़क (Road) के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद थी।

जांच पूरी होने के बाद अपर समाहर्ता, दरभंगा ने अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया। वहीं कंपनी को अपील का अवसर दिए जाने के बावजूद उसने कोई अपील दाखिल नहीं की। फिलहाल यह मामला समाहर्ता, दरभंगा के न्यायालय में लंबित है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सख्त निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर दोषी तत्कालीन अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए प्रपत्र–क गठित कर भेजा जाए। साथ ही, जिसने सरकारी भूमि को ‘केवाला’ के माध्यम से बेचा, उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश 12 सितंबर 2025 को जारी हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सरकार अब सरकारी ज़मीन की अवैध बिक्री और फर्जी जमाबंदी मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

समाजसेवी केशव कुमार ने कहा—
“हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”
यह मामला अब दरभंगा समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है।

231
8640 views