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पुलिस ने पकड़ा गुटखा, तंबाकू व सिगरेट का जखीरा, कार्रवाई के नाम पर की खानापूर्ति

फतेहपुर। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पीएम मोदी ने तीन मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में गुटखा, मसाला, शराब, सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि लोग इसको खाकर जगह जगह थूकते है जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक हो जाता है जबकि सिगरेट से फेफड़ों पर सीधा असर होता है।

जबसे इन व्यसनों पर प्रदेश में पाबंदी हुई, तब से इनकी ओवररेटिंग व कालाबाजारी जमकर शुरू हो गई। और लोग चोरी छिपे धड़ल्ले से गुटखा (पान मसाला),  सिगरेट, ,शराब बेचने लगे। ऐसी ही एक जानकारी पर सदर कोतवाल रवींद्र श्रीवास्तव व मुराइन टोला चौकी प्रभारी रजनीश तिवारी स्वयं ग्राहक बनकर पीलू तले के समीप स्थित एक व्यापारी के आवास में पहुंचे जहां व्यापारी ने लगभग 100 रुपये के आस पास बिकने वाला एक पैकेट गुटखा 350 रुपये में बिक्री किया। फिर पुलिस बल बुलाकर जब उसके घर मे छापा मारा गया तो भारी मात्रा में गुटखा व तम्बाकू से भरी बोरियां, सिगरेट आदि बरामद हुईं।

वहीं इस बाबत सदर कोतवाल रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि, ‘कोतवाली क्षेत्र के चौधराना मोहल्ले से एक व्यापारी के घर से 109 पैकेट विभिन्न ब्राण्ड के पान मसाला सुपाड़ी जो पैकिंग अवस्था में हैं, भारी मात्रा में सिगरेट व दिलबाग ब्राण्ड के 17 बोरी तम्बाकू बरामद हुई हैं। मौके से व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है।  खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर आकर पूरे माल को सील कर दिया है।  इस बाबत मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि, ‘सूचना मिली थी पीलू तले चौराहे स्थित एक आवास में गुटखा व सिगरेट बेचा जा रहा है। सामान को सील कर कार्रवाई की जा रही है।’


’पुलिस ने लॉक डाउन उल्लंघन का मामला दर्जकर कर्तव्य से किया इतिश्री’

प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट आदि की बरामदगी से एक ओर व्यापारियों में कार्रवाई से हड़कम्प मचा रहा, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने लॉक डाउन के उल्लंघन का मामला दर्जकर अपना कर्तव्य निभा लिया। पुलिस ने महामारी अधिनियम की धाराओं 188/269/270/271 में व्यापारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जबकि खाद्य अधिनियम और कालाबाजारी, ओवररेट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जो अपने आप मे बड़ा सवाल है।

’खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई हवा हवाई’

पुलिस द्वारा गुटखा पकड़े जाने की जानकारी पर खाद्य सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार टीम ने पूरे माल को सील कर दिया और सील करने के बाद पूरा माल आरोपी व्यापारी के घर मे ही छोड़ दिया। चाभी भी आरोपी व्यापारी को ही दे दी, जबकि नियमानुसार आरोपी व्यापारी के खिलाफ प्रदेश में बंदी के बावजूद बिक्री, ओवररेटिंग व काला बाजारी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इसकी तहरीर वादी बनकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर मिली भारी मात्रा में सिगरेट को भी सील नहीं किया, जो अपने आपमे बड़ा सवाल है। 

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