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एस सी/एस टी एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं - सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को भारत की संसद द्वारा देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले सिर, मूंछ मुंडवाने या इसी तरह के अन्य कृत्य जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। दंड भी बढ़ा दिए गए हैं। विशेष न्यायालयों और त्वरित सुनवाई के प्रावधान भी जोड़े गए हैं।पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक होगा कि आरोपी ने किसी स्थान पर लोगों के बीच अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के किसी भी सदस्य को जाति सूचक गाली दी हो.अधिनियम का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अपमान या धमकी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत स्वतः ही अपराध नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के लिए, अपमान या धमकी पीड़ित की जातिगत पहचान से विशेष रूप से जुड़ी होनी चाहिए।झूठे आरोप लगने की स्थिति में सबसे पहले किसी अनुभवी क्रिमिनल वकील से संपर्क करें। अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का प्रावधान : हालांकि एससी/एसटी अधिनियम में सीधे तौर पर अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में झूठे आरोपों में जमानत दी है, खासकर जहां दुरुपयोग की आशंका हो।

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