
जीएसटी बदलाव से आम जनता को मिलेगी राहत दिल्ली
GST मे बदलाव से मिलेगी आम जनता को राहत
GST स्लैब अब सिर्फ दो होंगे — 5% और 18%
GST परिषद ने 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाते हुए चार स्लैब्स (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब — 5% एवं 18% कर दिए हैं। इसके साथ ही एक विशेष 40% भी रखा गया है जो कि शान और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगा।
नए दरों को 22 सितंबर, 2025 (नवरात्रि की पहली तिथि) से लागू किया जाएगा।
आवश्यक चीज़ों पर 5% GST: जैसे—फलों का जूस, बटर, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, ब्रेड, पनीर, स्टेपल खाद्य पदार्थ, सौंदर्य एवं पैकेज्ड खाद्यान्न। कुछ चीजों (जैसे पनीर, रोटी) पर GST पूरी तरह से खत्म (0%) किया गया है।
घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 18%: जैसे एयर कंडीशनर, टीवी (32″ से ऊपर), डिशवॉशर, छोटे साइज़ की गाड़ियाँ, मोटरसाइकल्स, ऑटो पार्ट्स।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेन्स से GST हटाया गया
अब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कोई GST नहीं लगेगा। साथ ही कई ज़रूरी दवाओं पर भी जीएसटी में छूट मिली है।
कुछ उच्च कीमत वाली और हानिकारक वस्तुओं पर 40% GST लागू होगा, पान मसाला, तंबाकू, सुगर ड्रिंक्स, बड़ी कारें बड़े मोटरसाइकल, विमान, यॉट्स आदि। यह कर राहत वित्तीय बोझ घटाने, घरेलू मांग बढ़ाने और आम उपभोक्ता को राहत देने में कारगर साबित होगी।
अरविन्द प्रभाकर दिल्ली