बिजली घोटाले के शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट ने दिलाई सुरक्षा
मंगलौर। नगर पालिका परिषद मंगलौर में वर्ष 2018 में हुए बिजली घोटाले के शिकायतकर्ता और तत्कालीन सभासद मोहम्मद शफी को जान से मारने की धमकियों के बाद अब न्यायालय से सुरक्षा मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हरिद्वार एसएसपी और मंगलौर कोतवाल को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मोहम्मद शफी को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि 2018 में नगर पालिका परिषद मंगलौर में तत्कालीन चेयरमैन चौधरी इस्लाम के कार्यकाल में एलईडी बिजली खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया था। इस घोटाले की शिकायत सभासद मोहम्मद शफी ने शहरी विकास सचिव से की थी।
शिकायत पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने जांच कर घोटाले की पुष्टि की और सरकार को कार्यवाही की संस्तुति भेजी। इसके बाद से ही शिकायतकर्ता को लगातार धमकियां दी जा रही थीं। हाल ही में नगर पालिका कार्यालय में उन पर हमला भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई थी।