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अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना


संस्था अधिनियम - 2009 (014)
PREVENTION OF VIOLENCE &
DAMAGE TO PROPERTY ACT. 2009 भाग तीन के तहत अब हो सकती है तीन साल की कैद

समस्त अभिभावकगण ध्यान दें

• विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर
• विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।
• विद्यालय व स्टाफ के काम में वाधा पहुँचाने पर।
• विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर।
• यह सब अब गैर जमानती अपराध है।

रिपोर्ट - रजनीश पाण्डेय सूरत गुजरात

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