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जिलेभर में 30 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा धारा 163 लागू
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जिलेभर में 30 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा धारा 163 लागू, कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने जारी किए आदेश, वही जलझूलनी एकादशी(डोल ग्यारस) पर बंद रहेगी मांस की दुकाने, आदेश न मानने पर होगी सख्त कारवाई