
नारायणी धाम पर 3 सितम्बर बुधवार मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रवेश बंद
संवाददाता रितीक शर्मा
गोलाकाबास। टहला तहसील के बलदेवगढ़ पंचायत क्षेत्र में टहला - दौसा सड़क मार्ग के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित नारायणी धाम पर 3 सितम्बर बुधवार मध्य रात्रि 12 बजे तक निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू रहेगी जिससे पंच पौधा से नारायणी धाम तक प्रवेश बंद रहेगा
टहला तहसीलदार ने बताया कि नारायणी सती के मेला का आयोजन 1 सितम्बर से 3 सितम्बर तक आयोजित होना संभावित है को लेकर राजगढ़ के उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ने सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 (2) के अंतर्गत सती प्रथा का किसी भी रीति से किये जाने वाले गोरवान्वयन को प्रतिषेध करने बाबत 1 सितम्बर सोमवार सुबह छ बजे से 3 सितम्बर बुधवार मध्य रात्रि 12 बजे तक निषेधाज्ञा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आदेश लागू किये हैँ
निषेधाज्ञा समयावधि में उक्त स्थल के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सभा आयोजन, भंडारा करना,जुलुस निकालना,सार्वजनिक रूप से लाठियाँ, बंदूक, राइफल,पिस्तौल, रिवाल्वर आदि एवं किसी भी तरह के तेज धार वाले हथियार,विष्फोटक सामग्री,अति जवळनशील एवं रासायनिक पदार्थ रखने, प्रदर्शन करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा
उक्त 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से व ध्वनि विस्तारक यत्रो से सती महिमा का गुणगान, प्रचार प्रसार बंद रहेगा
उप जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश जारी किये है