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पन्ना मे अवैध शराब के परिवहन पर जप्त वाहन होगा राजसात

Panna kailash pandey
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कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध शराब के परिवहन पर जप्त वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत वाहन राजसात की कार्यवाही की गई है। साथ ही आबकारी अधिकारी एवं थाना प्रभारी को विधिक प्रावधान एवं नियमों के तहत निवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी शाहनगर द्वारा 7 फरवरी 2021 को आरोपी रामरूप द्विवेदी निवासी ग्राम कपूरी थाना जसो जिला सतना से बिना नंबर की सफेद अल्टो कार में 27 हजार 600 रूपए कीमत की 63 लीटर शराब जप्त की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी सहित वाहन मालिक विजय सिंह निवासी ग्राम वार्ड नंबर 12 बांधवगढ़ कॉलोनी जिला सतना को भी सुनवाई का अवसर प्रदान कर जप्ती वाहन को राजसात करने की कार्यवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इसी तरह थाना प्रभारी रैपुरा द्वारा 15 दिसम्बर 2022 को आरोपी अमीन अली निवासी ग्राम एवं थाना रैपुरा को मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 35 एमसी 4111 में दो बोरियों में 21 हजार रूपए कीमत की 54 लीटर शराब का परिवहन करते पाया गया था। इस प्रकरण में भी आरोपी सहित वाहन मालिक रमजान खान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य एवं कथन व जवाब के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के परिशीलन उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

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