
Rajasthan यह चित्र "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा त्याग अभियान" को दर्शाता है, जो एक स्वैच्छिक पहल है, जो पात्र व्यक्तियों को
यह चित्र "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा त्याग अभियान" को दर्शाता है, जो एक स्वैच्छिक पहल है, जो पात्र व्यक्तियों को कम भाग्यशाली लोगों के लाभ के लिए अपने खाद्य सुरक्षा लाभों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करती है।
बहिष्करण श्रेणियां: दस्तावेज़ में बहिष्करण के लिए मानदंड सूचीबद्ध हैं, जिनमें आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक (वाणिज्यिक/कृषि वाहनों को छोड़कर), पर्याप्त कृषि भूमि वाले परिवार, तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्थायी मकानों के मालिक शामिल हैं।
भागीदारी: पात्र व्यक्ति अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ उप-मंडल अधिकारी कार्यालय में आवेदन करके या दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं।
समय सीमा और परिणाम: नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 है । जो व्यक्ति अपात्र हैं, लेकिन स्वेच्छा से नाम वापस नहीं लेते, उन्हें भविष्य में किसी भी वसूली या कानूनी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।