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प्रतापगढ़ जिला न्यायालय परिसर में गंदगी फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रतापगढ़ जिला न्यायालय परिसर में गंदगी फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
**प्रतापगढ़:** जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद, प्रतापगढ़ जिला न्यायालय परिसर की स्वच्छता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय परिसर में पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन और गंदगी फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश ने न्यायालय भवन, बरामदों और सीढ़ियों पर गंदगी और पान-गुटखा के दाग देखे थे, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, और वादकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परिसर में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें और न ही गंदगी फैलाएं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह नया आदेश परिसर की स्वच्छता और गरिमा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आदेश की प्रतिलिपि विभिन्न विभागों और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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