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01 से 30 सितंबर तक चलेगा '#नो_हेलमेट, #नो_फ्यूल' विशेष अभियान, बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

#आजमगढ़ : शासन के निर्देश के क्रम में जन सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” का विशेष अभियान 01 सितम्बर 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक चलाया जायेगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व व जिला सड़क सुरक्षा अभियान के समन्वय से चलाया जायेगा।अभियान के दौरान जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों की विशेष निगरानी की जायेगी। यह अभियान जन सुरक्षा व सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अतंयन्त महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया चालक एवं पिलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है। तथा धारा 194D इसके उल्लघंन पर दण्ड का प्रावधान करती है । सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति (SCCoRS) द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है।

“No Helmet, No Fuel” पहल विधि – सम्मत, जनहितकारी तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु व घायलों की संख्या में अभिष्ठ कमी लाये जाने हेतु पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। यह पहल पूर्णतः विधिसम्मत एवं जनहितैषी है। ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल' का उद्देश्य दण्डित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है—ईंधन तभी, जब हेलमेट सिर पर हो। अभियान पूरी तरह से सार्वजनिक हित में है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि दोपहिया वाहनस्वामी शीघ्र ही हेलमेट के साथ आने की आदत विकसित कर लेते हैं। इससे ईंधन बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नागरिक, उद्योग और प्रशासन मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। सभी नागरिकों, पेट्रोल पम्प संचालकों और तेल कंपनियों से अपील है कि वे इसमें पूर्ण सहयोग दें। 'हेलमेट पहले, ईंधन बाद में' को नियम बनाएं, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।

#NoHelmetNoFuel #AzamgarhReport #azamgarhpolice

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