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बोकारो स्टील प्लांट निर्माण हेतु अधिग्रहित विस्थापित परिवारों की जमीन को बाहरी उपयोग हेतु देने के विरुद्ध आपत्ति एवं पुनः पुनर्वास/नियोजन की मांग।

आवेदन पत्र

प्रेषक:
[अर्जुन महतो]
[स्कूल बालीडीह बोकारो]
[9431323491]
माननीय मुख्य महाप्रबंधक,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL),
बोकारो स्टील प्लांट,
बोकारो, झारखण्ड।
विषय: बोकारो स्टील प्लांट निर्माण हेतु अधिग्रहित विस्थापित परिवारों की जमीन को बाहरी उपयोग हेतु देने के विरुद्ध आपत्ति एवं पुनः पुनर्वास/नियोजन की मांग।
महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के समय हमारे पूर्वजों/परिवारों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण के समय हमें पुनर्वास, रोजगार (नियोजन) तथा सामाजिक सुरक्षा देने का वचन दिया गया था।
परन्तु, वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अधिग्रहित की गई जमीन का एक बड़ा भाग बाहरी संस्थाओं/निजी स्कूलों/स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक भवनों आदि को लीज या डैमेज आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि वास्तविक विस्थापित परिवार अब भी रोजगार और भूमि वापसी की मांग कर रहे हैं।
यह स्थिति अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

आधार एवं नियमावली

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 – जीवन एवं जीविका का अधिकार। विस्थापित परिवारों का जीविका छीनकर बाहरी संस्थाओं को लाभ देना अनुचित है।
2. अनुच्छेद 300A – किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से विधि के प्रावधानों के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।
3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 – इसमें स्पष्ट है कि जिन परिवारों की जमीन अधिग्रहित होगी, उन्हें न्यायपूर्ण मुआवजा, पुनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
4. झारखण्ड सरकार एवं SAIL की विस्थापन नीति – विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता से नियोजन एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना होगा।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में कहा है कि विस्थापित परिवारों को अनदेखा कर बाहरी लोगों को लाभ देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
हमारी मांग

1. अधिग्रहित भूमि को बाहरी संस्थाओं या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार लीज या उपयोग हेतु न दिया जाए।
2. विस्थापित परिवारों को भूमि वापसी अथवा रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
3. विस्थापन नीति के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार को स्थायी नियोजन एवं पुनर्वास दिया जाए।
4. यदि पहले से किसी संस्थान/भवन हेतु जमीन हस्तांतरित की गई है तो उसकी समीक्षा कर विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाए।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेकर विस्थापित परिवारों के साथ न्याय किया जाए।

भवदीय,

[माराफरी विस्थापित]

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