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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी महानगरपालिकाओं और नगर परिषदों को हाई राइज बिल्डिंगों के निर्माण में सुरक्षा उपायों से जुड़ी गाइडलाइंस को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है.

राज्य के नगर विकास विभाग ने यह गाइडलाइंस कोर्ट के निर्देश के तहत 20 अगस्त 2025 को जारी की है। एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एमएसआरडीसी सहित सभी प्लानिंग ऑथारिटी पर लागू होगी।
कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले और वहां से होकर गुजरने वाले निर्दोष लोगों को अप्रिय घटना से बचाने के उद्देश्य से यह दिशा निर्देश बनाए गए हैं। बनाई गई एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों को अधिसूचित कर अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।

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