logo

खनन माफिया पर नकेल, बालू-मौरम के वाहनों में लगेगा VTS, 26 को अहम बैठक.

जालौन जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब बालू, मौरम और गिट्टी जैसे उपखनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) लगाना अनिवार्य होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने के लिए मंगलवार को विकास भवन सभागार में एक अहम बैठक बुलाई गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं प्रभारी अधिकारी खनिज संजय कुमार ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाना और राजस्व की चोरी रोकना है।
नए नियमों के अनुसार, उपखनिज बालू, मौरम, गिट्टी और बोल्डर का परिवहन करने वाले सभी ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर कराना होगा। इसके साथ ही, सभी पट्टाधारकों और भण्डारणकर्ताओं को अपने खनन क्षेत्रों और भंडारण स्थलों पर आरएफआईडी स्कैनर और वे-ब्रिज (वजन तौलने की मशीन) स्थापित करने होंगे। इन सभी प्रणालियों को विभागीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे VTS का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
यह तकनीक खनन क्षेत्रों से निकलने वाले प्रत्येक वाहन की निगरानी करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी वाहन बिना वैध परमिट के खनिज का परिवहन न कर सके।
इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार, 26 अगस्त 2025 को शाम 04:30 बजे विकास भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी पट्टाधारक, भंडारणकर्ता, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपखनिज ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल अवैध खनन पर रोक लगेगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही, इससे खनिज परिवहन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित होगी।

10
877 views