logo

औषधियों के नशे के रूप में दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से जांच हेतु गठित उड़नदस्ता दल द्वारा उमरिया जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

श्रीमान नियंत्रक महोदय खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार औषधियों के नशे के रूप में दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से जांच हेतु गठित उड़नदस्ता दल द्वारा उमरिया जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त गठित दल में औषधि निरीक्षक जबलपुर श्री देवेन्द्र कुमार जैन, औषधि निरीक्षक अनूपपुर श्री प्रमोद कुलेश एवं श्री दीपक नामदेव सम्मिलित हैं।
दल द्वारा गुरूवार को उमरिया शहर में मेसर्स सिंध मेडिकल स्टोर गाँधी चौक उमरिया, नेशनल मेडीकोज, कोर्ट रोड उमरिया, बसंत मेडिकल स्टोर गाँधी चौक उमरिया, ओम मेडिकल स्टोर रीवा रोड उमरिया, नमन मेडिकल स्टोर फाज़िल गंज उमरिया, महिमा मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स मोहनपुरी उमरिया, साथ ही बांधवगढ़ मेडिकल स्टोर ताला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान सिंध मेडिकल स्टोर्स एवं नमन मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स औषधियों के क्रय- विक्रय रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गयी। मेडिकल स्टोर्स संचालकों को औषधियों का क्रय- विक्रय रिकॉर्ड औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, उमरिया तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही संधारित की जा सके।
आज दिनांक 22/08/2025 शुक्रवार को मानपुर शहर की मेसर्स अजय मेडी कोज, मेन मार्केट मानपुर, राजीव मेडिकल स्टोर अस्पताल के सामने मानपुर, श्री दयाराम मेडीकोज अस्पताल के सामने मानपुर, श्रीराम मेडी कोज अस्पताल के सामने मानपुर एवं विनय मेडिकल स्टोर अस्पताल के पास मानपुर का भी आकस्मिक निरीक्षण दल द्वारा किया गया। श्रीराम मेडीकोज में निरीक्षण के दौरान गर्भपात की औषधि संग्रहित पाई गयी, परन्तु इसका कोई भी क्रय विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसको दल द्वारा जांच अंतर्गत लेख करते हुई प्रकरण औषधि निरीक्षक उमरिया को अग्रेषित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जब दल नवीन मेडिकल स्टोर, बस स्टैंड की जांच करने हेतु पंहुचा तो मेडिकल स्टोर बंद पाया गया आसपास पूछने पर बताया गया कि मेडिकल स्टोर सुबह खुला था परन्तु कुछ समय पहले मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर बंद कर कहीं चले गए हैं।
जांच दल को निरीक्षण के दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर में कोड़ीन फोस्फेट युक्त कफ सीरप संग्रहित नहीं पाए गए।
उक्त प्रकरण एवं निरीक्षण रिपोर्ट औषधि निरीक्षक/ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला उमरिया को अग्रेषित की गई हैं ताकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुई कारण बताओ नोटिस जारी अनुज्ञप्तियाँ निलंबित/ निरस्त की जा सके।
इस प्रशासन द्वारा नारकोटिक्स औषधियों के नशे के रूप में दुरूपयोग रोकने हेतु कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

13
1793 views