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बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, सीधी में बाल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित।



बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित

सीधी - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा दिनांक 22.08.2025 को बच्चों से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं, अन्य हितधारकों एवं पैरालीगल वॉलेंटियरों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में अधिवक्ताओं एवं प्रतिभागियों से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर सुझाव प्राप्त किए गए। साथ ही उपस्थित सभी हितधारकों ने बाल संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को बच्चों से जुड़े मामलों में लागू विभिन्न कानूनों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा उपलब्ध सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बैठक एवं शिविर का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना तथा समाज में विधिक जागरूकता का प्रसार करना रहा। जिला विधिक सहायता अधिकरी श्री मनीष कौशिक ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आमजन को न्याय दिलाने हेतु निरंतर कार्यरत है।

उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक, अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण श्री रूपेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री राजेश प्रताप सिंह, श्री उमाकांत शुक्ला, सुश्री अदिति पटेल तथा अन्य सभी हितधारक सहित जिला सीधी एवं तहसील रामपुर नैकिन एवं मझौली के पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।

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