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न्यायालय के आदेश पर दुकान खाली जाकर दिलाया कब्जा, भारी पुलिस बल के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे तैनात।

झांसी। किरायदारी अधिनियम 2021 के तहत चल रहे वाद में न्यायालय के आदेश पर आज पुलिस ओर प्रशासन की टीम ने किरायदार से दुकान खाली कराकर मकान मालिक को सौंप दी है। दुकान खाली के कराने के दौरान किरायदार को कई बुलाने पर उनकी मौजूदगी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन को कर्मचारी बुलाकर ग्राइंडर से शटर काट कर मकान मालिक को कब्जा दिलाया गया। जानकारी मुताबिक मालिक को कब्जा दिलाया गया। जानकारी मुताबिक जीवन शाह तिराहा स्थित दिलीप होटल पर आज सुबह से भारी पुलिस बल ओर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने बताया कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अदालत में किरायदारी अधिनियम 2021 एक्ट के तहत डॉक्टर अंशुल जैन ने रफीक मकरानी होटल दिलीप के विरुद्ध किरायदारी कर दुकान पर कब्जा का वाद 25 मई 2025 दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि इस वाद दर्ज होने के बाद न्यायालय ने डॉक्टर अंशुल जैन के पक्ष में आदेश जारी किया था। जिस पर विपक्षी को मौका दिया गया था। विपक्षी ने अपील भी की थी लेकिन 26 जून 2025 को अपील खारिज हो गई थी। अपील खारिज होने के बाद न्यायालय ने 14 अगस्त 2025 को डॉक्टर अंशुल जैन के पक्ष में आदेश जारी किया था। इसी आदेश का पालन कराते हुए आज पुलिस ओर प्रशासनिक बल की मौजूदगी में कब्जा खाली कराया गया। आपको बता दे कि कब्जा खाली कराने के दौरान करीब दो घंटे कड़ी मशक्कत करते हुए ग्राइंडर से शटर काट कर कब्जा मालिक को दिलाया गया।

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