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चुनावों की घोषणा एक सप्ताह में: राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि, हम निकाय और पंचायत चुनाव करवाएंगे

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11 हजार पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा 7 से 10 दिन में कर देगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिनका दो महीने में पूरा हो जाएगा, वहां भी चुनाव होंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा- कानूनी प्रावधान साफ है कि 5 साल के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव होने चाहिए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वह इन्हीं प्रावधानों के अंदर दिया है। विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उनसे हमने समय-समय पर राज्य सरकार को आगाह किया। हरियाणा-पंजाब में भी चुनाव में देरी हुई तो पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसमें दखल दिया और इसी तरह के आदेश दिए। अभी जो आदेश हुए हैं, उसी से मिलते-जुलते आदेश हैं। कर्नाटक में भी देरी हो रही थी, वहां भी कोर्ट ने दखल दिया। यह केवल राजस्थान की समस्या नहीं अन्य राज्यों में भी है। तो अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दखल दिया है और इसी तरह के निर्देश दिए हैं।

हमारे लिए हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि, हम जल्द चुनाव करवाएंगे

मधुकर गुप्ता ने कहा- हमारे लिए हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि हैं और उसके अनुसार हम जल्द चुनाव करवाएंगे। जिन निकाय और पंचायत के चुनाव को 5 साल हो गया है और जहां 2 महीने के अंदर 5 साल पूरे हो जाएंगे, वहां पर आयोग चुनाव करवाएगा।

वन स्टेट, वन इलेक्शन' व्यावहारिक नहीं

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' को लेकर मधुकर गुप्ता ने कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है। जब तक संविधान संशोधन नहीं हो जाता, तब तक 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' पूरा नहीं हो सकता। जिन पंचायती राज संस्थाओं और निकायों के पांच साल पूरे नहीं हुए, उनके चुनाव समय से पहले किस प्रावधान के तहत करवा सकते हैं। आप किसी भी निकाय या पंचायतीराज संस्था के चुनाव समय से पहले नहीं करवा सकते। 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के लिए EVM और दूसरे संसाधनों की भी जरूरत होगी

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