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महिला से लूट करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा



दतिया । मप्र डकैती अधिनियम की न्यायालय न्यायाधीश राजेश भण्डारी ने आरोपी अरविंद पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम निचरोली को फरियादिया किशन देवी के साथ लूटपाट करने के आरोप में दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करता अति. लोक अभियोजक अरुण कुमार लिटौरिया के मुताबिक घटना 22 अक्टूबर 2018 को सुबह साढ़े 10 बजे की है। फरियादिया ने जिला अस्पताल में पुलिस को बताया कि वह तिगैलिया स्थित स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने गई थी किन्तु पासबुक भूल जाने के कारण वापस अपने घर गुरुनानक कॉलोनी ऑटो से जा रही थी।

उसे देखकर उसका दामाद भी पीछे पीछे बाइक से आ रहा था। जैसे ही वो गुरुनानक कॉलोनी के कच्चे मार्ग पर पहुंचे तभी ऑटो चालक व उसके साथियों ने फरियादी किशनदेवी व उसके दामाद की टायर लीवर से मारपीट की व फरियादिया का बैग छीन लिया। बैग में 20 हजार रुपए रखे थे। उसके दामाद अशोक से उसका मोबाइल छीन लिया। किशन देवी की रिपोर्ट पर आरोपी अरविन्द यादव और कमलेश यादव के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त कमलेश की मृत्यु हो गई जिसके कारण अभियुक्त अरविंद के विरुद्ध विचारण चला। प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी अरविन्द को दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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