
फसल बीमा प्रीमियम की अंतिम तिथि अब 30 अगस्त तक श्योपुर मध्यप्रदेश
फसल बीमा प्रीमियम की अंतिम तिथि अब 30 अगस्त तक
अऋणी कृषक, सीएससी के माध्यम से कराये फसल बीमा
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#श्योपुर-/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2025 हेतु अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है, कृषको का प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढाकर अब 30 अगस्त 2025 कर दी गई है।
प्रभारी उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने बताया कि फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों का बीमा बैंको द्वारा किया जाता है तथा अऋणी कृषको का फसल बीमा सीएससी अर्थात नागरिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। ऋणी कृषको के लिए बीमा कराने की तिथि 30 अगस्त एवं अऋणी कृषको के लिए बीमा कराने की तिथि 14 अगस्त तक निर्धारित की गई है।
उन्होने बताया कि खरीफ मौसम के बैंक द्वारा ऋणी कृषको का प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त कर दी गई है तथा अऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की तिथि 14 अगस्त तक बढाई गई है। संबंधित बैंक अथवा अपने नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्रों पर अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज भू अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म, बैंक अकांउट की जानकारी एवं आधार कार्ड के साथ जाकर बीमा करा सकते है।
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