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वांकानेर में युवक की 17 बार चाकू मारकर निर्मम हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

वर्ष 2022 में, मोरबी जिले के वांकानेर शहर में जिनपारा जकातनाका के पास अमरनाथ सोसाइटी में एक युवक की धारदार हथियार से 17 वार करके हत्या कर दी गई थी। मामला मोरबी जिला न्यायालय में पहुँचा और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सितंबर 2022 को मोरबी जिले के वांकानेर शहर में जिनपारा जकातनाका के पास देर रात हुए झगड़े में अमरनाथ सोसाइटी में गजानंद इंडस्ट्रीज के पास रहने वाले अमितभाई अश्विनभाई कोटेचा (38) नामक युवक की धारदार हथियार से एक-दो नहीं बल्कि 17 वार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक युवक के भाई हिमांशुभाई उर्फ कानो अश्विनभाई कोटेचा ने वांकानेर सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों इनायत उर्फ इनियो अयूबभाई पिपरवाडिया, लक्ष्मीपारा वांकानेर निवासी, इमरान फारूकभाई छबीबी, खोजाखाना शेरी, वांकानेर निवासी और सरफराज हुशेनभाई मकवाना को गिरफ्तार किया है। वांकानेर वाला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जैसे-जैसे मामला अदालत में आगे बढ़ा, 10 गवाहों की जाँच की गई और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में भागीरथ सिंह डोडिया को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया था और मोरबी के वकील जितेंद्र सिंह जडेजा शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि मृतक अमितभाई के दोस्त सुरेशभाई विष्णुदास गोंडलिया ने आरोपी से 40 हज़ार रुपये ब्याज पर लिए थे और उन पैसों के लिए उन्हें परेशान कर रहा था। इसलिए, अमितभाई ने इमरान और इनायत नाम के दो लोगों को उन्हें परेशान न करने के लिए कहा था, जो उन्हें पसंद नहीं था। सरफराज मकवाना के कहने पर इमरान और इनायत ने उन पर चाकू और बंदूक से हमला किया। अमितभाई पर धारदार हथियारों से 17 बार वार किए गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि अमितभाई की हत्या करने के बाद इमरान और इनायत ने भागते समय सरफराज को फोन करके बताया था कि लाल ने अपना काम कर दिया है, जिसकी जानकारी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी विरल बुद्धदेव ने शिकायतकर्ता को दी थी। फिलहाल तीनों आरोपियों को सजा मिल चुकी है और मृतक की पत्नी को तीन लाख का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2022 में वांकानेर में लोहाणा युवक की हत्या के बाद से ही उसके परिवार को न्याय व्यवस्था और विशेष सरकारी अभियोजक पर भरोसा था कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा और आज जब अदालत ने अमितभाई कोटेचा की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो मृतक के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू दिख गए और उन्होंने अदालत द्वारा किए गए न्याय पर संतोष व्यक्त किया।

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