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गरियाबंद पुलिस द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रूपये का धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियो को किया गया गिरफ्तार

विवरण - दिनांक 24.07.2025 को आवेदक के द्वारा थाना राजिम में अन्य साथियों के साथ उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2021 में अनावेदक ओंकार चौरे उर्फ राजा से मुलाकात होने पर बताया कि महासमुंद में राजस्व विभाग में चपरासी और लिपिक के पदों पर भर्ती निकला है। महासमुंद में पहचान का एक व्यक्ति योगेश ठाकुर है। जो कई लोगों का नौकरी लगवाया है। अनावेदक योगेश ठाकुर एवं ओंकार चौरे के द्वारा आवेदक एवं अन्य साथियों को नौकरी लगवाने के नाम पर अपने झांसे लेकर कुल 12 लाख रूपये का धोखाधड़ी किया है। प्रकरण के जाँच के दौरान आरोपिगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 420,294,506,34 भादवि0 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण मे विवेचना के दौरान दो आरोपियों की पतासाजी कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर प्रकरण के संबंध में विस्तृत पुछताछ करने पर आरोपिगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वर्ष 2021 व 2022 के दौरान आवेदकों से नौकरी लगवान के नाम पर धोखाधड़ी करने के नियत से नगद, बैंक ट्रांजेक्शन, एवं फोन-पे के माध्यम से कुल 12 लाख रूपये का धोखाधड़ी करना स्वीकार किये। आरोपीगण के कब्जे से समक्ष गवाहन के बैंक पास बुक, दो नग मोबाइल फोन, आधार कार्ड जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।
इस कार्यवाही में थाना राजिम पुलिस टीम की विशेष भूमिका रही।

*गिरफ्तार आरोपी*
01) योगेश कुमार ठाकुर पिता स्व0 भागवत सिंह ठाकुर उम्र 45 वर्ष साकिन ग्राम बगारपाली नीम चौक नयाबस्ती थाना पिथौरा महासमुंद जिला महासमुंद।
02) ओंकार चौरे उर्फ राजा पिता स्व. जितेन्द्र चौरे उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम पोंड थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद।

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