
वाराणसी/दिनाँक: 21 जुलाई 2025 (सू0वि0)
*बस की डिग्गी में प्रतिबन्धित तोते (Indian parakeet) के नवजात 28 शिशु बरामद*
*वन विभाग ने लगाया बस पर रू0-एक लाख का जुर्माना*
वाराणसी/दिनाँक: 21 जुलाई 2025 (सू0वि0)
*बस की डिग्गी में प्रतिबन्धित तोते (Indian parakeet) के नवजात 28 शिशु बरामद*
*वन विभाग ने लगाया बस पर रू0-एक लाख का जुर्माना*
वाराणसी। आज दि0-28.04.2025 को वृत्त कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी द्वारा अन्धरापुल के निकट वाहन की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जिसमें जिला-पलामू, झारखण्ड से वाराणसी आ रही डबल डेकर प्राइवेट बस की चेकिंग की गयी। बस की डिग्गी में प्रतिबन्धित तोते (Indian parakeet) के नवजात 28 शिशु बरामद किये गये जिनको विभागीय अभिरक्षा में लेते हुए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गयी। बस चालक व परिचालक को पूछताछ के लिये विभागीय अभिरक्षा में लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर तोतों को लाने वाले अभियुक्त बस वाहन चालक धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह ग्राम, पोस्ट व थाना-छतरपुर, जिला- पलामू झारखण्ड व बस कन्डक्टर अभय सिंह उर्फ कन्हैया पुत्र श्री चन्द्रबली सिंह ग्राम, व पोस्ट- सदलपुरा थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली एवं परिचालक मो0 आरिफ पुत्र जमील अहमद, पता-हसनपुरा, विशेश्वरगंज, जिला-वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर मामले की विवेचना की जा रही है।
उपरोक्त बस को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-51 (ब) में सीज करते हुए बस मालिक को नोटिस प्रेषित की गयी। बस मालिक रवीन्द्र कुमार सिंह, द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। वन विभाग द्वारा किसी भी वाहन द्वारा प्रतिबन्धित पक्षियों व वन्य जीवो की तस्करी को जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए बस मालिक पर आज दिनांक - 21.07.2025 को रू0-1,00,000.00 (रू0-एक लाख) जुर्माना लगाते हुए जुर्माना राजकीय कोष में जमा कराया गया।
उपरोक्त कार्यवाही इस अवैध व्यापार में संलिप्त वाहन स्वामियों व व्यक्तियों के लिये संदेश के रूप में है जो कि अज्ञानतावश इस अवैध कार्य में संलिप्त हो जाते हैं।