
आजमगढ़ में मतदाता सूची से संबंधित सभी कार्यक्रम निर्धारित।
ओमप्रकाश सिंह AIMA NEWS
आजमगढ़ 21 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) श्री रविन्द्र कुमार ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में जनपद आजमगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण हेतु संशोधित समय सारिणी निर्धारित की गयी है। जिसके अन्तर्गत 18 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही की जायेगी। बी०एल०ओ० एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी।
उन्होने बताया कि 19 अगस्त 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेगें।) निर्धारित है। 19 अगस्त से 22 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि 23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2025 तक है। निर्वाचक गणना पत्रक के आधार परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2025 तक है। 7 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2025 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों की कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही) निर्धारित है। 25 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डांे की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि की तिथि निर्धारित है। अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन 05 दिसम्बर 2025 तक किया जाना है। आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण 06 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक किया जाना है। 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार की जायेगें) किया जाना है। 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। दावे/आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि 20 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2025 निर्धारित है। 24 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हे मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही की जायेगी। 09 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डाे की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि की कार्यवाही की जायेगी। 15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने निर्देश दिया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढायी जायेगी।