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e-KYC नहीं तो राशन नहीं! आधार लिंक करें वरना..., आपूर्ति विभाग की चेतावनी

आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि राशन की दुकानों से हर महीने नियमित रूप से सस्ता अनाज खरीदने वाले लाभार्थी बार-बार अपील के बावजूद ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं। 31 जुलाई तक केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों को सितंबर से खाद्यान्न वितरण स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। 'केवाईसी नहीं तो राशन नहीं' की चेतावनी दी गई है।
: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ते अनाज का लाभ लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी के लिए अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इस ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम जरूरतमंद को सस्ते अनाज का लाभ मिले। प्रत्येक लाभार्थी, जिसका नाम राशन कार्ड में है, को राशन दुकानदार के पास जाकर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है। शुरुआत में इसके लिए अप्रैल तक, फिर जुलाई के अंत तक की समय सीमा दी गई थी। अभी भी हजारों लाभार्थियों ने अभी तक अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि में, बुधवार (16) को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई। इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गई कि बार-बार अपील के बावजूद लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में ई-केवाईसी के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। सितंबर से केवल उन्हीं लाभार्थियों को अनाज स्वीकृत किया जाएगा जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। यदि अन्य लाभार्थी अनाज से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी। इसके अलावा, यदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई शिकायत आती है, तो उसकी भी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

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