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पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों पर लगने वाले संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।


इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार, नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, शहरी स्तर पर नगर निगमों और नगर परिषदों के राजस्व में कमी को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है। नई कर दरों के तहत, आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों पर संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी। सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि हालांकि सरकार ने संपत्ति कर में वृद्धि की है, लेकिन पंजाब में यह कर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।
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