
सड़क अतिक्रमण मामले में दूसरी अपील पर आया आदेश, जमीन खरीद-बिक्री करने वालों का कोई जिक्र नहीं! दबाव में लिया गया फैसला या कुछ और?
दरभंगा।
जाले प्रखंड अंतर्गत सड़क अतिक्रमण को लेकर दायर एक मामले में दूसरी अपील पर जिलास्तरीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सुनवाई करते हुए अपील को निपटा दिया है। हालांकि इस आदेश में सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह फैसला किसी दबाव में लिया गया या इसके पीछे कोई और वजह है। यह देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या रुख अपनाया जाता है।
दरअसल, अपीलकर्ता केशव कुमार (ग्राम+पोस्ट-रतनपुर, प्रखंड+अंचल-जाले, जिला- दरभंगा) ने सड़क अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के 17 जून 2025 के निर्णय से असंतुष्ट होकर 18 जून 2025 को दूसरी अपील दायर की थी। इस अपील का पंजीयन संख्या 9999901200924504886/2A है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे।
अपीलकर्ता की मांग थी कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री की है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। इस पर अंचलाधिकारी, जाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि मामला दरअसल दाखिल-खारिज वाद संख्या-5205/2020-21 से उत्पन्न जमाबंदी भाग संख्या-19 पृष्ठ संख्या-36 के कायम रहने और उसके रद्द होने से जुड़ा है। इस जमाबंदी को अपर समाहर्ता, दरभंगा के न्यायालय में वाद संख्या-158/2023-24 के तहत पहले ही रद्द कर दिया गया है।
साथ ही, अपील में उठाए गए अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और दोषी अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर भी कहा गया कि पूर्व में ही इस संबंध में कार्रवाई हो चुकी है। लोक प्राधिकारी की रिपोर्ट और पूर्व आदेशों के आधार पर अपील की कार्यवाही समाप्त कर दी गई और वाद को निष्पादित मान लिया गया।
आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि यह मामला मुख्य रूप से सरकारी जमीन के जमाबंदी रद्द करने से जुड़ा था और इस पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है।
लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे आदेश में सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या इस मुद्दे को दबा दिया गया या आदेश पर कोई दबाव था? यह अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है।