logo

अलीगढ़ में 9 सितंबर तक धारा 163 लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी? - SECTION 163 IMPLEMENTED IN ALIGARH

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ जिले के महानगर क्षेत्र में 9 सितंबर तक धारा 163 लागू कर दिया गया है. श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात सहित आगामी पर्वों और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए इसको लागू कियागया है. यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने दी.

जानिए अलीगढ़ में क्यों लागू रहेगी धारा-163
अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-163 (2) लागू करने को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने बताया कि खुफिया और अन्य माध्यमों से जानकारी मिल रही थी कि त्योहारी व परीक्षा काल में कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में हालात से निपटने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है.

अफवाह फैलाने वाले हो जाएं सावधान

धारा-163 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधों के मुताबिक किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने, सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों से उत्तेजक भाषण देने, समुदाय विशेष के विरुद्ध अपमानजनक भाषा या चित्रों के जरिए वैमनस्य फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी. शादी, पार्टी या अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन अथवा उपयोग वर्जित रहेगा और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं.


किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
किसी भी सार्वजनिक स्थान, भवन की छत, दुकान या घर पर पत्थर, बोतल, सरिया या अन्य फेंककर चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करना या रखना वर्जित रहेगा. इसी प्रकार किसी परीक्षा केन्द्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर हथियार, आग्नेयास्त्र, तेजाब या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा. केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और दिव्यांगजनों को उनके सहारे के लिए छड़ी रखने की छूट दी गई है. सिख समुदाय के लोग म्यान में कृपाण रख सकते हैं.

परीक्षा केन्द्रों के आसपास सौ मीटर की परिधि में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों या वैवाहिक कार्यक्रमों में परंपरागत प्रार्थनाओं पर लागू नहीं होगा. इसी तरह पटाखे का निर्माण, भंडारण, विक्रय अथवा प्रयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा.

धारा 163 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा, विशेषकर रेलवे स्टेशन, श्मशान, मार्केट, सिविल लाइन, जमालपुर क्षेत्र, रेलवे रोड और मालगोदाम के आसपास रात्रिकालीन समय में अनावश्यक भीड़ पर विशेष निगरानी रहेगी.

नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर घूमना, उद्दंडता करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किरायेदार बनाना या विदेशी नागरिकों की जानकारी बिना पुलिस को दिए उन्हें ठहराना प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही, किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग भड़काऊ भाषणों के लिए करना या किसी समुदाय की भावनाएं भड़काने वाले कार्यों को अंजाम देना, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध माना जाएगा.

एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध आदेश 9 सितंबर तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-233 सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

0
0 views