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कार की डिक्की में मिला था 22 किलो गांजा:दतिया कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई, चार अब भी फरार

दतिया में करीब तीन साल पहले कार की डिग्गी में गांजा मिलने के मामले में दतिया की एनडीपीएस कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सजा पाने वाले आरोपियों में डबरा निवासी दीपक पिता कैलाश चंद्र और मुरार निवासी मंजीत पिता जितेन्द्र गुर्जर शामिल हैं। तीसरे आरोपी लक्ष्मण सिंह को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। वहीं इस मामले के चार आरोपी अभी भी फरार हैं।

मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई थी कार
यह मामला 29 दिसंबर 2020 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदरगढ़ की ओर से एक बलेनो कार में युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर ग्वालियर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने नहर रोड पर घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से एक खाकी बोरे में 22 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपियों के पास से इस गांजे को ले जाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने सैंपल लेकर गांजा सील किया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।

अदालत में पेश हुए प्रमाण निर्णायक रहे
मामला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शशिकांता वैश्य की अदालत में चला। लोक अभियोजक मनोज सिंह चौहान ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों पर लगे आरोपों को प्रमाणित किया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

अब भी फरार हैं चार आरोपी
इस मामले में चार अन्य आरोपी बालेन्द्र सिंह गुर्जर, शिव प्रताप सिंह गुर्जर, पुरूषोत्तम आदिवासी और दीपू उर्फ दीपेन्द्र गुर्जर अब तक फरार हैं। पुलिस की ओर से उनकी तलाश की जा रही है।

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