
सेवा मै
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी कटनी मप्र द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी वि. गढ़ जिला कटन
सेवा मै
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी कटनी मप्र द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी वि. गढ़ जिला कटनी मप्र.द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी वि. गढ़ जिला कटनी मप्र.श्रीमान वन मण्डल अधिकारी महोदय वि. गढ़ जिला कटनी मप्र.
विषय:-बईमान से छल कपट से सडयंत्र पूर्बक राजस्व की मिली भगत से नाम दर्ज करवाने, व कोर्ट से बैनामा शून्य व अबैध होने के वाद भी बिना कोई सूचना के फर्जी तरीके से कोर्ट के आदेश निर्णय दिनांक:-5.2.15, 03.10.2018 की अवमानना करते हुऐ व उक्त नामांतरण को रद्द करते हुये व अनाबेदक देवकुमार तिवारी का नाम काट कर व दण्डित करते हुऐ आबेदकगण नाम यथावत दर्ज किए जाने वबाद, व फर्जी तरीके से ग्राम देवराकला की भूमि का पता बदलकर ग्राम जिजनोडी किया गया जो की जाँच कर FIR दर्ज किए जाने आबेदन! महोदय जी, प्रकरण के लंबित देवकुमार तिवारी पिता कोदूलाल तिवारी ग्राम जिजनोडी वाले ने चोरी छिपे नाबालिक कि भूमि को फर्जी तरीके से राजस्व अधिकारी पटवारी से मिलकर खसरा मै नाम दर्ज करवाया गया है!यह की उक्त भूमि ग्राम मौजा देवराकला मूल खसरा नंबर 1777 रकबा नंबर 0.60.हे भूमि जो कि उक्त भूमि स्वामी बाल्मीकि दुबे, पूरनलाल दुबे, नवीन दुबे के अधिकार हक व कब्जे कि भूमि है जो की 1988-89से दर्ज है जो की नाबालिक भूमि है. यह की देवकुमार तिवारी के द्वारा ठेका .अधिया मै दिनांक 10.3.93 को लिया था भूमि विवाद लंबित था पूर्व से जिस कि जानकारी होने के बाद कूट रचित नाबालिक भूमि का बैनामा दिनांक 10.3.93 तैयार करवाया गया कई लाख कि भूमि है जिस बैनामा को माननीय व्यव. वाद क्रमांक 107A.09 वा सिविल अपील क्रमांक -37A.15 वा 39A.15 दोनों के आदेश निर्णय दिनांक 05.02.2015 के आदेश मै बैनामा को अबैध शून्य किया गया है. इसके बाद फिर एक नया वाद वि. गढ़ न्याया. मै लगाया गया जिस का व्यव. वाद क्रमांक -04A.15 है जिस पारित निर्णय आदेश दिनांक -31.7.17है जिस मै दावा को न्याय. के द्वारा निरस्त किया गया व हर्जा खर्चा वहन करने का निर्णय दिया जिस कि सिविल अपील क्रमांक -122A.2017 है जिस का निर्णय दिनांक -03.10.2018 है जो कि अंतिम आदेश है जिस आदेश निर्णय मै दिनांक 31.7.17 के आदेश निर्णय को स्थिर यथावत करते हुऐ प्रतिवादी गण का हर्जा खर्चा वहन किये जाने कि डिक्री पारित किया गया है जो कि उक्त आदेश निर्णय वादी पर व शासन पर बंधनकरी है आज तक कोई भी अपील नहीं किया गया है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये .यह की न रहने पर दिनांक 22/6/25 को चोरी छिपे हरे बांस की बिना वन विभाग की अनुमति के कटाई कर के चोरी से विक्रय किया गया है डकैती किया गया है.यह की आरोपियों देवकुमार तिवारी, सरद तिवारी, अरबिंद दुबे व अन्य लोगो के सहयोग से चोरी किया गया है जबकि नामांतरण का प्रकरण नायब तहसीलदार वि. गढ़ मै लंबित है. डिक्री का तत्काल पालन कर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाय व आरोपियों को दण्डित किया जाय. हत्या करने की शाजिस रचते है. पुलिस सुरक्षा भी दिया जाय. यह की wp:-10348/15 निर्णय दिनांक:-29/7/15 का पालन करते हुऐ पुलिस सुरक्षा दिया जाय यह कि पूर्ब से लेकर आज तक आबेदकगण का कब्ज़ा भी माना है उच्च कोर्ट ने. जिस जानकारी सभी को है.यह कि तत्काल रोक लगाई जाय खेत मै घुसने पर व पुलिस बल की सहायता दिलाई जाय.
दिनांक:-23/6/25 आबेदक
स्थान:-वि. गढ़ पूरनलाल दुबे