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अपर कलेक्टर ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने पर संचालक लोक सेवा केन्द्र रौन को दिया नोटिस

भिण्ड अपर कलेक्टर श्री एल.के. पाण्डेय ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अव्हेलना करने पर अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र रौन जीनियस इलेक्ट्रीकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि दिनांक 10 जून 2025 को विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा किये गए औचक निरीक्षण में निम्नानुसार तथ्य/कमियाँ परिलक्षित हुई हैं बी श्रेणी के लोक सेवा केंद्र में सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ उपस्थित था। जो की नियम अनुसार 3 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम 1 महिला स्टाफ रखना अनिवार्य है किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला कर्मचारी उपस्थित नहीं पाई गई। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम 2 काउंटर प्रत्येक समय चालू रखने होते हैं, निरीक्षण के दौरान सिर्फ 1 काउंटर चालू पाया गया। लोक सेवा केंद्र में स्टाफ की अनुपस्थिति पर जब आपसे स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, मैन्युअल उपस्थिति पंजी प्रस्तुत की गयी। समाधान एक दिवस हेतु जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाया गया लैपटॉप लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध नहीं था, जो की सिर्फ प्राधिकृत अधिकारी को एक दिवस के आवेदन के निराकरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था, इसे तत्काल जिला कण्ट्रोल रूम से प्राप्त करें। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान वाटर कूलर (बड़ा) बंद पाया गया जबकि गर्मियों में आम जन की सुविधा हेतु इसका संचालन अति आवश्यक है। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान उपकरणों का कोई भी रिकॉर्ड संधारित होना नहीं पाया गया। लोक सेवा केन्द्र में प्राधिकृत अधिकारी/केंद्र इन्चार्ज कक्ष की शौचालय बहुत ही गन्दी एवं दयनीय स्तिथि में पायी गयी एवं आम जन हेतु शौचालय में भी सफाई नहीं पाई गयी। लोक सेवा केंद्र में समक्ष में उपस्थित आवेदक श्री घनश्याम के भाई जो पीआरओ डेस्क पर सेवा लेने उपस्थित थे उनकी रशीद के अवलोकन में पाया गया की सेवा 4.10 ए की सेवा की रशीद 20 रूपए की सही थी लेकिन उनके द्वारा अवगत करवाया गया की आवेदक से 30 रूपए लिए गए। लोक सेवा केंद्र में अधिसूचित सेवाओं की लिस्ट चस्पा नहीं की गयी है एवं केंद्र परिसर में केंद्र के नाम का बोर्ड तक उपलब्ध नहीं है।
उपरोक्त कृत्य आपके द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अव्हेलना है क्यों न आपके विरूद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियमानुसार दडांत्मक कार्यवाही की जाए आप अपना जवाब नियत समय में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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