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राजस्थान में 16 जून-31 अगस्त तक, मछली बेचने पर लगी अस्थायी रोक, राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला।

मछली बिक्री पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मछली बेचने पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया है। मछली बिक्री पर रोक का यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू होगा।बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार , यह रोक राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात रहे की  सरकार हर वर्ष मानसून काल में यह प्रतिबंध लागू करती है, ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सकें।
16 जून-31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध।
राज्य सरकार ने मछलियों के संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन चक्र को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जुन से अगस्त अंत तक का समय मछलियों के प्रजनन का काल होता है। अतः सरकार ने आगामी 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय, वस्तु विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।स्थानीय मछली व्यवसायियों से भी इस अवधि में नियमों के पालन की अपील की गई है। इस संबंध में पशुपालन विभाग के उप शासन सचिव संतोष करोल द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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