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।। तीन साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और छेड़छाड़ के आरोप में सुनाई उम्रकैद की सजा।।

कोटद्वार, उत्तराखंड | 30 मई 2025
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को दोषी करार दिया है और उम्रकैद की सजा सुनाई है।
2022 में ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अंकिता पर 'वीआईपी गेस्ट' को अवैध सेवाएं देने का दबाव डाला गया था, जिसे ठुकराने पर उसकी हत्या कर दी गई।
इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे।
अदालत ने IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़), और PITA अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों को दोषी माना है। अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और फैसला सुनाते समय कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
यह फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए न्याय की जीत है। तीन साल के लंबे संघर्ष और जनदबाव के बाद अब न्याय मिला है।

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