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मोहाली कोर्ट ने नाबालिक से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को सबूत ना मिलने पर किया बरी

Amandeep singh mani
पंजाब मोहाली /मोहाली कोर्ट में एक नाबालिक से बलात्कार के आरोप में सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को बरी कर दिया गया बताया गया है कि 24 जून 2023 को जीरकपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें नाबालिक से बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था जिसमें फिर में बताया गया की सुरेंद्र का नाबालिक पीड़िता की मां के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था पीड़िता की मां के बयानों पर मामला दर्ज करवाया कि कि जब वह सो रही थी तो सुरेंद्र ने उसकी लड़की के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ कर उसको गर्भवती बना दिया है जबकि बचाव पक्ष के वकील हिमांशु शर्मा और निशांत पुंडीर ने अदालत में बताया कि यह एक साजिश के तहत झूठा मामला है उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता और उसकी मां द्वारा किए गए दाव झूठ है जो की मेडिकल में समर्थन नहीं करती इसके अलावा वकील ने यह भी साबित किया कि जिस दिन यह वारदात हुई उसे दिन सुरेंद्र वहां मौजूद नहीं था अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोई भी सबूत मजबूत नहीं पाया जिसके आधार पर अदालत ने सुरेंद्र को बरी कर दिया गया

सुरेंद्र के वकील ने हिमांशु शर्मा और निशांत पुंडीर ने बताया कि सुरेंद्र के ऊपर पीड़िता ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है जिसका सबूत माननीय कोर्ट को दे दिया गया है जिसके आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र को बरी कर दिया है

सुरेंद्र ने बताया कि उसको अपने वकील और माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है था जिस से उसकी जीत हुई ओर माननीय कोर्ट द्वारा उसकी बड़ी किया गया

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