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सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने पर कोर्ट ने SECL से मांगा जवाब, आधे घंटे के अंदर जोड़ा बिजली पानी का कनेक्शन।

कोरिया:: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई हुई., जिसमें याचिकाकर्ता हमीद ने दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर सेवानिवृत्ति के बाद उनके बकाया लाभ न देने और जबरन बिजली व पानी की आपूर्ति काटने का आरोप लगाया। जिस पर SECL ने तत्काल बिजली पानी का कनेक्शन जोड दिया।
याचिकाकता के वकील श्री सिद्धार्थ पांडे ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्ति के लाभ अभी तक नहीं दिए गए हैं, और जैसे ही भुगतान होगा, वह SECLके क्वार्टर को खाली कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जबरन बिजली और पानी की आपूर्ति काटना अवैध है। हालांकि बाद में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। पीड़ित के पुत्र सहजाद अंसारी ने बिजली पानी जोड़ने के लिए हर जगह गुहार लगाई परंतु किसी ने उसकी परेशानी हल करने हाथ आगे नहीं बढ़ाया।
SECL की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बिना अधिकार SECL का क्वार्टर अभी भी कब्जे में रखा है, जबकि सभी सेवानिवृत्ति लाभ पहले ही दिए जा चुके हैं। केवल वेतन पुनरीक्षण से संबंधित कुछ बकाया लंबित हैं, और कर्मचारी अब क्वार्टर का दंडात्मक किराया देने के लिए उत्तरदायी हैं।अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे इस विषय पर अपने-अपने हलफनामे प्र्तुत करें । मामले की अगली सुनवाई 16 जून 2025 के सप्ताह में निर्धारित की गई है। SECL को आधे घंटे के अंदर बिजली पानी जोड़ने का निर्देश दिया, जिसके बाद आधे घन्टे के अंदर SECL ने बिजली पानी का कनेक्शन जोड़कर बताया।

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