सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के साथ मखौल करता जिला शिक्षा विभाग झालावाड़
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रमोद कुमार द्वारा आरटीआई में सूचना नहीं मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ के यहां प्रथम अपील दायर की जिसकी सुनवाई हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक प्रमोद कुमार को प्रथम अपील सुनवाई हेतु दिनांक 12 फरवरी 2024 पत्र जारी कर सूचित किया गया कि प्रथम अपील की सुनवाई हेतु 30 फरवरी 2025 को शाम 4:00 निर्धारित की गई जबकि 30 फरवरी आज तक किसी कैलेंडर में नहीं आई यह कृत्य सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और राज कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है