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वैशाली कलेक्ट्रेट से राजस्व कर्मचारी के द्वारा घूसखोरी के मामले पर निलंबन का आदेश जारी.........

वैशाली के जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा द्वारा हाजीपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुबोध कुमार वर्मा को दाखिल खारिज के कार्य में घूसखोरी और इसके लिए बिचौलिए को माध्यम बनाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया।
सोमवार को वैशाली कलेक्ट्रेट से निलंबन आदेश जारी कर दिया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियमों के तहत तत्काल प्रभाव इस अंचल कर्मचारी को निलंबित किया गया है।

विदित है कि जिलाधिकारी को 14 मई को सूचना मिली कि हाजीपुर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुबोध कुमार वर्मा द्वारा बिचौलिए के माध्यम से दाखिल खारिज में घूसखोरी की जा रही है। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया और 14 मई की शाम में ही शुभई चौक स्थित साइबर कैफे में छापेमारी की गई।

जांच टीम में में एडीएम (विभागीय जांच), एसडीएम हाजीपुर तथा अंचल अधिकारी हाजीपुर शामिल रहे।

छापामारी के समय बिचौलिया भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसकी दुकान खुली रह गए और उसका लैपटॉप, मोबाइल एवं अन्य कागजात जांच टीम द्वारा जब्त कर लिया गया।

परिवादी नियाज खान, हाजीपुर ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत थी कि दाखिल खारिज वाद संख्या 632/ 2025- 26 एवं 86/ 2025-26
में दाखिल खारिज के लिए पे फोन के माध्यम से 27000 रुपए की रिश्वत ली गई है और दोबारा ₹20000 की मांग की जा रही है। दोबारा पैसा नहीं देने पर दाखिल खारिज में आपत्ति डाल दी गई है, दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है।

जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो गया।

हाजीपुर के अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित बिचौलियों एवं संबंध राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध सदर थाना, हाजीपुर में प्राथमिकी संख्या 384/ 2025 दर्ज कराई गई है।

सोमवार को जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने सुबोध कुमार वर्मा, राजस्व कर्मचारी, हाजीपुर अंचल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों में कर्तव्य के प्रति निष्ठा और शुचिता जरूरी है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे भी चलता रहेगा।

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