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बाज़ार में बिना कोड के नहीं बिकेगी दवा: स्वास्थ्य मंत्री

झारखंड: में अब नकली और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बिना बारकोड और रजिस्ट्रेशन के दवाओं की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने यह निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए यूनिक कोड अनिवार्य किया जाएगा। इनमें कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायरॉइड, हृदय रोग और एंटीबायोटिक जैसी प्रमुख दवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नकली दवाओं की पहचान के लिए जरूरी है।

बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बेच पाएंगे दवा
मंत्री ने स्पष्ट किया कि दवा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवा बेचने वाली कंपनियों के लिए भी सख्त नियम तय किए जा रहे हैं। सभी विक्रेताओं को राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

टेस्टिंग लैब का होगा विस्तार

नकली दवाओं की पहचान और प्रभाव की जांच के लिए राज्य में टेस्टिंग लैब की सुविधाओं को और सशक्त किया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में स्टेट टेस्टिंग लैब का विस्तार कर आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। हर जिले से दवाओं के सैंपल लेकर जांच की जाएगी और रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी की जाएगी।

लैब्स में मिलेंगी ये सुविधाएं

दवाओं की संरचना, शुद्धता और स्थिरता की जांच

मरीजों पर प्रभाव की पुष्टि

विश्वसनीय फिजिकल पहचान

प्रभावशीलता परीक्षण

कोल्ड चेन, स्टोर, मॉल और स्टोरेज के लिए स्पेशल टेस्ट

राज्य सरकार के इन प्रयासों से दवा बाजार में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकेंगी।

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