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लाइसेंस शुल्क 31 मई के पहले जमा करें अन्यथा पचास प्रतिशत देना होगा विलंब शुल्क*

वाराणसी 13 मई :नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित होने वाले होटल, लाज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, निजी अस्पताल, पैथालॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक / अल्ट्रासाउण्ड / सी०टी० स्कैन एण्ड एम०आर०आई०/फिजियोथेरेपी, योगा, एक्यूप्रेशर, डेण्टल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, मिनी बस / निजी बस एवं स्कूल बस, फाइनेंस कम्पनी एवं चिट फण्ड्स, इन्श्योरेन्स कम्पनीज, देशी विदेशी शराब / बियर / मॉडल शॉप, बार/होटल बार, प्राइवेट कोचिंग, चार पहिया एवं दो पहिया अधिकृत कंपनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर, बारात घर/लॉन / बैंक्वेट हॉल ए०सी०/ बैंक्वेट हॉल नान ए०सी०, सिनेमा घर/ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल पर नियंत्रण एवं शो टैक्स निर्धारण, ज्वलनशील वस्तुएँ, ईंट भट्ठा, टाईल्स भट्ठी या फैक्ट्री, चूना भट्ठी, कंकड़ तथा सुर्खी की भट्ठी, साइकिल रिक्शा (सवारी), रिक्शा ट्राली (माल एवं सामग्री), ठेला-ठेली, हाथ ठेला (चलायमान फेरी हेतु) आदि, बिल्डर्स (रजिस्टर्ड), बर्फ की फैक्ट्रियां, ऑटो रिक्शा इत्यादि के लाइसेन्स शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 31.05.2025 निर्धारित है। तद्युपरान्त दिनांक 01.06.2025 से उक्त सभी लाइसेन्सों पर देय शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क प्रावधानित हो जायेगा। अतः सभी लाइसेन्सधारकों को सूचित किया जाता है कि अपना देय निर्धारित शुल्क प्ले स्टोर के माध्यम से *स्मार्ट काशी एप* डाउनलोड करते हुए एप के माध्यम से ही जमा करना सुनिश्चित करें। स्मार्ट काशी एप के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु लाइसेन्स विभाग, नगर निगम, वाराणसी कमरा नं0-43 में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा सभी लाइसेंस धारकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान का लाइसेंस शुल्क 31 मई के पहले जमा करें अन्यथा दिनांक 1 जून से 50 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा।
*जनता की आवाज ✍️*

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