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मेरठ गृह कर वसूली: अब चार चरणों में मिलेगी जनता को छूट

मेरठ नगर निगम अब गृहकर वसूली में छूट की व्यवस्था बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से 30 जून तक पहली तिमाही में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद जुलाई से सितंबर में 15 प्रतिशत, अक्टूबर से दिसंबर में नगर निगम अब गृहकर वसूली को लेकर वर्षों पुरानी व्यवस्था बदलने जा रहा है। एक अप्रैल से 31 मार्च तक 365 दिनों तक जारी रहने वाली 20 प्रतिशत छूट को बदला जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत 30 जून तक पहली तिमाही में गृहकर भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट मिल सकेगी। जल्द ही यह प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड में लाया जाएगा। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया मेरठ नगर निगम दूसरे नगर निगमों की व्यवस्था का आकलन कर नई व्यवस्था पर विचार कर रहा है। मेरठ नगर निगम में व्यवस्था है कि गृहकर भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है।वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद 20 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जाती है। 12.5 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाता है। इस कारण शहर के काफी लोग बिल्कुल अंतिम समय में गृहकर का भुगतान करते हैं। नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में पाया 25 मार्च तक कुल दो लाख 58 हजार 560 भवन स्वामियों में से एक लाख 26 हजार 697 ने गृहकर का भुगतान किया। जब नगर निगम ने दबाव बनाया तो यह संख्या एक लाख 44 हजार 427 तक पहुंची। करीब एक लाख 44 हजार भवन स्वामियों ने गृह कर का भुगतान नहीं किया। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के गृह कर अधिकारी दूसरे नगर निगमों की व्यवस्था का आकलन कर रहे। जानकारी मिली 20 प्रतिशत छूट की व्यवस्था किसी नगर निगम में नहीं है। अब उसी हिसाब से छूट की व्यवस्था की जा रही है। इस पर चल रहा है विचार अवधि मिलेगी छूट अप्रैल से जून 20 प्रतिशत जुलाई से सितंबर 15 प्रतिशत अक्तूबर से दिसंबर 10 प्रतिशत जनवरी से मार्च 05 प्रतिशत या शून्य। छूट की नई व्यवस्था पर हो रहा विचार दूसरे नगर निगमों में गृहकर वसूली की व्यवस्था का अध्ययन कराया गया है। अब बिल भुगतान पर छूट की नई व्यवस्था पर विचार हो रहा है सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त।

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