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सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई होगी ## **क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

## **पन्ना में दो महीने तक धरना-प्रदर्शन बैन**

### *सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई होगी*

**होटल, लॉज, किराएदार की जानकारी देना अब अनिवार्य**

जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत **दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश** जारी किए हैं। इस दौरान **बिना अनुमति कोई धरना, रैली, प्रदर्शन या सभा नहीं हो सकेगी।**

### **क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?**

* धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा आदि
* किसी भी आयोजन में भड़काऊ भाषण या हिंसा फैलाने वाली बातें
* शस्त्र वितरण, शासन विरोधी या विद्रोह के लिए उकसाने वाली भाषा
* आयोजन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान

### **इन्हें लेनी होगी अनुमति**

* आयोजकों को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी
* अनुमति मिलने पर शर्तों का पालन अनिवार्य होगा
* शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजक होंगे जिम्मेदार

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### **होटल और मकान मालिकों के लिए सख्त निर्देश**

* जिले के **सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, छात्रावास** संचालकों को अपने संस्थान की जानकारी थाने में देनी होगी
* **रोजाना ठहरने वाले लोगों की जानकारी थाना प्रभारी को देना अनिवार्य**
* मकान मालिकों को भी **अपने किराएदार की पूरी जानकारी देना जरूरी** होगा

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### **सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचें**

* **महिलाओं, अल्पसंख्यकों और जाति विशेष पर टिप्पणी पर रोक**
* **आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, ऑडियो और कमेंट पोस्ट करने पर कार्रवाई**
* आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता फैलाने वाले कंटेंट पर पूरी तरह रोक

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### **उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई**

* आदेश का उल्लंघन करने वालों पर **भारतीय न्याय संहिता की धारा 223** और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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### *क्यों लिया गया फैसला?*
प्रशासन ने यह निर्णय **7 मई को सेना की कार्रवाई के बाद उत्पन्न परिस्थितियों** और असामाजिक तत्वों की सक्रियता को देखते हुए लिया है।
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