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भारतीय रेलवे ने बिना मास्क के यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की

लुधियाना। यदि आप कोरोना संकट के दौरान ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो सोशल  डिस्टेंस  का पालन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, हर समय मास्क का उपयोग करें।रेलवे ने आज कहा कि जो कोई भी ट्रेन के अंदर या स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनता है, उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मास्क न पहनने पर जुर्माना अगले छह महीने तक लागू रहेगा।           

कई राज्य सरकारों ने भी मास्क न पहनने के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है।अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़ा गया, तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त निर्णय लिया गया था।रेलवे स्टेशन पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष मुखौटा जाँच अभियान चलाया जा रहा है। 


अब तक देश में कोरोना के कुल 14,526,609 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12,671,220 बरामद किए गए हैं। 1,679,716 सक्रिय मामले हैं।

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