बाल विवाह हुआ तो सब पर सब हो कारवाही
अक्षय तृतीया से पहले राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बाल विवाह में शामिल मैरिज गार्डन संचालकों, कैटरर्स, बैंड वालों और धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.