
GST पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी राहत – अधिवक्ता अरविंद अग्रवाल ने समझाया नया निर्देश
यहाँ उस GST अपडेट पर आधारित एक हिंदी न्यूज़ रिपोर्ट है जो अधिवक्ता अरविंद अग्रवाल द्वारा समझाई गई है:
GST पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी राहत – अधिवक्ता अरविंद अग्रवाल ने समझाया नया निर्देश
नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025: वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रक्रिया में अक्सर आवेदकों को अनावश्यक दस्तावेजों की मांग और लंबी देरी का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को Instruction No. 03/2025-GST के तहत नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में GST REG-01 आवेदन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अधिवक्ता अरविंद अग्रवाल के अनुसार, नए निर्देश का उद्देश्य दोहरा है – एक ओर फर्जी पंजीकरणों को रोकना, और दूसरी ओर वास्तविक व्यापारियों को बेवजह परेशान होने से बचाना।
मुख्य बिंदु जो ध्यान देने योग्य हैं:
1. दस्तावेजों की स्पष्ट सूची: अब पंजीकरण के लिए केवल वही दस्तावेज मांगे जाएंगे जो GST REG-01 फॉर्म में सूचीबद्ध हैं। जैसे – मालिकाना हक के लिए बिजली बिल, पानी का बिल, या म्युनिसिपल खाता आदि।
2. किराये की संपत्ति के मामलों में: केवल रेंट एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ की जरूरत होगी। पैन, आधार या फोटो जैसे अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।
3. संवेदनशील प्रश्नों पर रोक: जैसे कि "आपका रेजिडेंशियल एड्रेस दूसरे शहर का क्यों है?" या "आप इस जगह से व्यापार कैसे कर सकते हैं?" – अब इस तरह के अनुमानित सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
4. 7 कार्य दिवस में स्वीकृति: यदि आवेदन सही और संपूर्ण है, तो उसे 7 कार्यदिवसों में स्वीकृत करना अनिवार्य होगा। जोखिमयुक्त मामलों में 30 दिनों के भीतर शारीरिक सत्यापन सहित निर्णय लिया जाएगा।
5. प्रशासनिक जवाबदेही: अगर कोई अधिकारी निर्धारित निर्देशों से भटकाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अरविंद अग्रवाल का मानना है कि यह कदम न केवल व्यापारियों को राहत देगा बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक दस्तावेज ही अपलोड करें और प्रक्रिया में सहयोग करें।