
पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी ने क्षेत्र में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू किया.
पाकुड़ : केन्द्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम-2025 को पारित किये जाने के विरोध में सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हिंसक घटनाएं हुई है। चूँकि पाकुड़ जिला सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है जिसे देखते हुए प्रशासनिक सर्तकता बरतना आवश्यक हो जाता है, ताकि कोई भी असामाजिक एवं बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर विधि-व्यवस्था भंग नही किया जा सके, अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.04.2025 से लेकर दिनांक-15.05.2025 तक के लिए पाकुड़ अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया :-
01. पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान पर बिना कारण के एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।
02. किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परम्परागत हथियार तथा लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रर्दशन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है। निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, प्रचार- प्रसार, रैली, सभा, धरना- प्रर्दशन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।
03. उक्त अवधि के दरम्यान डी०जे०/ लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। निषेधज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधज्ञा शादी समारोह / धार्मिक अनुष्ठान / शव यात्रा/ परीक्षा का आयोजन / विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त कर्मी / पुलिस कर्मी / पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा।
***सुमन कुमार दत्ता /जन जागरण संदेश