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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने लाईसेंस की अनिवार्यता खत्म

यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।
इससे ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी।

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