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धान घोटाले की आरोपी की जमानत नहीं मिली

अपार सत्र न्यायाधीश संजोग सिह वाघेला की अदालत में बहुचर्चित धन घोटाले के आरोपी
हरदुली बरगी जबलपुर निवासी नीरज शिवहरे को जमानत देने से इनकार कर दिया है राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने अपना पक्ष रखा उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने धान घोटाला किया है जो गंभीर श्रेणी में आता है इस तरह की आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है इससे समाज में गलत संदेश जाएगा सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य शाखा कलेक्टर सीमा बोरारिया ने बरगी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी इनमें कहना इनमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य पूर्ति एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल वितरण के लिए किसानों से धान की उपज की जाती है इस प्रक्रिया में आरोपी ने दलाली प्रथा को संबल प्रदान करने का आरोप अपराध किया है

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