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विभिन्न योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई।

हजीपुर/ जिला बाल संरक्षण इकाई, वैशाली के माध्यम से संचालित योजनाओं को आदर्श चेतना सेवा संस्थान, हाजीपुर के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम जंदाहा प्रखंड में वैशाली जिला अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित योजना यथा - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित योजना, परवरिश योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ बाल विवाह ,बाल श्रमिक, दत्तक ग्रहण, पांक्सो तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया ।तत्पश्चात महनार प्रखंड में भी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने हेतु कलाकारों ने गीत- संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। संस्था के दलनायक विजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शंभू साजन, शकुंतला देवी, रामाकांत पासवान, लाल बाबू भगत, किरण देवी, संजना कुमारी, बेवी कुमारी सहित अन्य कलाकारों में बेहतर प्रस्तुति दी। कलाकारों ने गीत -संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि ट्रांसजेंडर जिन्हें थर्ड जेंडर की संज्ञा दी गई है , उनके कल्याण के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधा दे रही है। उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ये समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कार्य करेंगे ।इसके साथ ही परवरिश योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वैसे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है, या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि वे अपने बच्चों की परिवेश नहीं कर सकती है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उन्हें अभिभावक के साथ संयुक्त खाता द्वारा प्रतिमाह ₹1000 सहयोग के रूप में दिया जाता है । साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से ही गोद लेनी चाहिए । किसी अस्पताल से या अन्य जगहों से बच्चों को ना लें । बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत बच्ची के पढ़ाई ,मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित बातों की जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानून अपराध है । साथ ही साथ दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। पकड़े जाने पर आर्थिक दण्ड के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। लड़के के साथ लड़की को भी पढ़ायें और उसे समाज के विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करें । लिंग परीक्षण एवं भ्रुण हत्या जैसे अपराध के लिए भी सजा हो सकती है । 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची जिसका नाम बीपीएल सूची में अंकित है वह या तो शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत ₹5000 की राशि प्रदान की जाती है । आजकल देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे ढाबो, होटल , गेराज में या अन्य जगहों पर कार्य करते नजर आते हैं, हमें वैसे बाल श्रमिक को मुक्त करके उसे शिक्षित बनाने में अपनी भूमिका अद्दा करें। यदि आपको बाल विवाह ,बाल श्रमिक की सूचना मिलती है तो इसके लिए आप चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर -1098 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं । 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के साथ यदि किसी भी प्रकार की हरकत की जाती है ,प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं या गलत निगाहों से देखते हैं तो दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
@Umesh Tiwari
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